कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन की तरह देगी सुविधाएं
नई दिल्ली : पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की मांग करने वाले देश के लाखों कर्मचारियों को सरकार तोहफा देने वाली है। एनपीएस को लेकर दो दशक से विरोध और पुरानी पेंशन बहाली की मांग के बीच सरकार ने नई पेंशन योजना में पुरानी की तरह सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं

-एनपीएस में करेगी बदलाव, सीपीएओ ने अधिकारियों को दिए निर्देश
नई दिल्ली : पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की मांग करने वाले देश के लाखों कर्मचारियों को सरकार तोहफा देने वाली है। एनपीएस को लेकर दो दशक से विरोध और पुरानी पेंशन बहाली की मांग के बीच सरकार ने नई पेंशन योजना में पुरानी की तरह सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं
कि वे एनपीएस पेंशन मामलों को पुराने पेंशन योजना के समान तरीके से ऑपरेट करें। इससे पहले 18 दिसंबर 2023 को सीपीएओ ने यह तय करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। कार्यालय ज्ञापन में वेतन और लेखा कार्यालयों से आदेश का पालन करने का आग्रह किया गया है।
सीपीएओ ने नोट किया कि कुछ मामलों में पीएओएस एनपीएस मामलों को जमा करते समय तीन प्रतियां जमा कर रहे हैं। नए निर्देशों के मुताबिक उन्हें केवल दो प्रतियां ही जमा करनी चाहिए। एक पेंशनर की और दूसरी वितरक की। इससे पेंशन राशि के वितरण में अनावश्यक देरी हो रही है। सीपीएओ के मुताबिक यह देखा गया है
कि कुछ पीएओ ने एनपीएस मामलों को ओपीएस मामलों के रूप में प्रस्तुत करते समय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है। विशेष रूप से, यह देखा गया है कि पीएओ ने एनपीएस मामलों को ओपीएस मामलों के रूप में प्रस्तुत करते समय तीन प्रतियां प्रोविजनल पीपीओ प्रस्तुत की हैं, जबकि केवल दो प्रतियां पीपीओ बुकलेट्स के साथ मामलों को सीपीएओ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने सीसीए और सीए से अपडेट दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।
प्राधिकरण ने अपने आदेशों के मद्देनजर सभी प्रमुख सीसीए, सीसीए, सीए, एजी से अनुरोध किया है कि वे अपने नियंत्रण में आने वाले पीएओ को 18.12.2023 को सीपीएओ द्वारा जारी पिछले ओएम में दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दें। इसी तरह अधिकृत बैंकों के सभी सीपीपीसी से भी अनुरोध है कि वे इस कार्यालय द्वारा जारी ओएम और इस संबंध में बाद के आदेशों को ध्यान से पढ़ें और उसके मुताबि कार्य करें। सीपीएओ के नए नियमों के तहत एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को ओपीएस की प्रक्रिया के समान बनाया जाएगा।
इसका उद्देश्य पेंशन वितरण को तेज और पारदर्शी बनाना है। इससे एनपीएस लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के पेंशन मिल सके। अभी एनपीएस के पैसों को पाने के लिए कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इसके रखरखाव का काम पीएफआरडीए और फंड हाउस के पास रहता है, जो बाजार से जुड़ा होता है। यही कारण है कि एनपीएस से निकासी के नियमों को सरल बनाकर ओपीएस जैसी सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है।(एजेंसी)