Gaming Platform : Online gaming कंपनी Dream 11 मुश्किल में फंस गयी

Gaming Platform :  ऑनलाइन गेमिंग Online gaming प्लेटफॉर्म कंपनी ड्रीम 11 मुश्किल trouble में फंस गयी है। उसके खिलाफ 7.6 करोड़ रुपये किराया न देने का आरोप लगा है। इस मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने ड्रीम 11 की मूल कंपनी स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया याचिका को स्वीकार भी कर लिया है।

Gaming Platform : Online gaming कंपनी Dream 11 मुश्किल में फंस गयी

Gaming Platform :  ऑनलाइन गेमिंग Online gaming प्लेटफॉर्म कंपनी ड्रीम 11 मुश्किल trouble में फंस गयी है। उसके खिलाफ 7.6 करोड़ रुपये किराया न देने का आरोप लगा है। इस मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने ड्रीम 11 की मूल कंपनी स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। इस कंपनी पर 9 फरवरी को 7.6 करोड़ रुपये किराया नहीं देने के कारण ये कार्रवाई हुई हालांकि इसके बाद एनसीएलटी ने स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर रोक भी लगा दी।

वहीं अपीलीय न्यायाधिकरण ने ड्रीम 11 Dream 11 का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भंग किए जाने के बाद नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को अगली सुनवाई तक कोई कदम न उठाने के भी निर्देश दिये हैं। इस इसकी सुनवाई 23 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि ड्रीम11 आईपीएल टी20 क्रिकेट लीग की मुख्य प्रायोजक है। वहीं इससे पहले स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। कंपनी के सह-संस्थापक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी भावित सेठ ने यह याचिका दायर की थी। 

इस याचिका की सुनवाई करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण की 3 सदस्यीय पीठ ने स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज के आईआरपी और रिवॉर्ड बिजनेस सॉल्यूशन के समाधान पेशेवर को नोटिस जारी किया और उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस कार्यवाही के दौरान स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज के वकील ने एनसीएलटी के नौ फरवरी को पारित आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि आईपीएल टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है और इस आदेश का असर आने वाले सत्र की तैयारियों पर पड़ेगा। वहीं एनसीएलटी ने परिचालन कर्जदाता रिवॉर्ड सॉल्यूशंस की तरफ से दायर 7.61 करोड़ रुपये के बकाया के दावे की याचिका पर ड्रीम 11 के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।(एजेंसी)