Income Tax Return Last Date Extended : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को मिली छूट...

Income Tax Return Last Date Extended : अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें क्योंकि आईटीआर फाइल करने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं।

Income Tax Return Last Date Extended : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को मिली छूट...

Income Tax Return Last Date Extended : अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें क्योंकि आईटीआर फाइल करने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख (Income Tax Return Last Date) तक 31 जुलाई है। अगर आप किसी भी कारणवश 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा कर पाते हैं तो उस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप 31 जुलाई के बाद भी ITR फाइल कर सकते हैं।

आपको बता दें कि ITR Filing करने की प्रक्रिया की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) कई गुना ज्यादा हो रहे हैं।

Income Tax Return में नहीं देनी होगी पेनाल्टी

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की धारा 234 F के तहत किसी शख्स की फाइनेंसियल ईयर के दौरान कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उस पर देर से आईटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वित्त वर्ष 2021-22 तक कुल आय ढाई लाख रुपए या इससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर पहनती नहीं देनी होगी। आपकी तरफ से आईटीआर फाइल किया जाने वाला जीरो ITR कहलाएगा।

Income Tax Return पर मिलेगी सालाना आय पर छूट

बताया जा रहा है कि अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर ओल्ड टीम को सेलेक्ट करता है तो 7 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपए है। वही 60 साल या इससे अधिक और 80 साल से कम वालों की तीन लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। अगर किसी की 80 साल से ज्यादा की उम्र है तो उनकी बेसिक छूट 5 लाख हैं न्यू टैक्स रेजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

Income Tax Return जारी किए जाएंगे ऑफलाइन फॉर्म

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 1 और ITR 4 ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म को लेकर फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया था अब फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई आवेदक आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल से यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी।