MP News : फेसबुक फ्रैंड ने नाबालिक लडकी को अगवा कर रेप किया, 20 साल का सश्रम कारावास
MP News : जिला अदालत ने नाबालिक लडकी को फुसलाकर अगवा करने के बाद उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदण्ड
MP News : जिला अदालत ने नाबालिक लडकी को फुसलाकर अगवा करने के बाद उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय पॉक्सो (14वे अपर सत्र न्यायाधीश) तृप्ती पाण्डेय की कोर्ट ने सुनाया है। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने प्रकरण के संबध में जानकारी देते हुए बताया कि साल 2022 की 6 मई को किशोरी की मॉ ने थाना कोतवाली में सूचना देते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात आरोपी बहलाफुसला कर अगवा कर ले गया है। पुलिस ने मामला कायम कर तीन दिन बाद नाबालिग किशोरी सहित उसे अगवा करने वाले आरोपी करण यादव को अशोका गार्डन से दस्तयाब कर लिया था।
पीडिता ने अपने बायन में बताया कि साल 2021 में उसकी फ्रैंडशिप आरोपी करण यादव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिये हुई थी। चैटिंग के बाद जल्द ही उनके बीच बातचीत होने लगी और दोनो एक दूसरे को पंसद करने लगे। आरोपी करण यादव ने उसे घुमाने के बहाने 6 मई 2022 को सुबह करीब साढे छह बजे उसके घर से गाडी पर बैठा कर अपने साथ ले गया। घुमने के बाद करण उसे अपनी दीदी के घर अशोका गार्डन लेकर आया और रात के समय उसकी मर्जी के खिलाफ कई बार जर्बदस्ती शारीरिक संबंध बना डाले। इसके साथ ही आरोपी ने उसके मोबाईल की सिम तोड दी और उसके मोबाईल मे अपनी सिम डाल ली। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने तीन दिन बाद उसे दस्तयाब कर लिया।
पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 (दुष्कर्म), 376(एन), 376(2) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट की धाराओ का इजाफा कर जॉच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजो के से सहमत होकर आरोपी करण को दोषी करार देते हुए धारा 376 (2) एन, 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल के सश्रम कारावास सहित 10 हजार रुपये व धारा 366, 363 भादवि में सात साल के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, गुंजन गुप्ता, सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।(एजेंसी)