Rajaneegandha: कोर्ट ने रजनीगंधा पान मसाला को बताया अमानक, लगाया  5 लाख रूपये का जुर्माना

Rajaneegandha: श्योपुर, न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ एके रोहतगी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों के तहत अमानक पाये जाने पर रजनीगंधा सुगधित पान मसाला की निर्माता कंपनी धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड 98 ओखला इन्ड्रस्टियल स्टेट, फेस-3 ख न्यू देहली के संचालक पर 5 लाख रूपये का जुर्माना किया गया है।

Rajaneegandha: कोर्ट ने रजनीगंधा पान मसाला को बताया अमानक, लगाया  5 लाख रूपये का जुर्माना

- संग्रहण एवं विक्रय करने वाली दो फर्मो पर भी जुर्माने की कार्यवाही
- सेम्पल अवमानक पाये जाने पर हुई कार्यवाही

Rajaneegandha: श्योपुर, न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ एके रोहतगी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों के तहत अमानक पाये जाने पर रजनीगंधा सुगधित पान मसाला की निर्माता कंपनी धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड 98 ओखला इन्ड्रस्टियल स्टेट, फेस-3 ख न्यू देहली के संचालक पर 5 लाख रूपये का जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही संग्रहण एवं विक्रय करने वाली दो फर्मो दीनदयाल गर्ग निवासी हजारेश्वर कॉलोनी श्योपुर फर्म गणेश सोप इन्ड्रस्टिज हजारेश्वर कॉलोनी श्योपुर तथा संतोष कुमार गुप्ता फर्म अंश इंटरप्राईजेज जगन्नाथ भवन तेजेन्द्रनाथ की गली दाल बाजार लश्कर ग्वालियर पर 50-50 हजार रूपये जुर्माने की कार्यवाही की गई है। इस मामले में फूड सेफ्टी टीम द्वारा 05 मार्च 2020 को फर्म गणेश सोप इन्ड्रस्टिज श्योपुर से रजनीगंधा पान मसाला के सेम्पल लिये गये थे, लेब्रोट्री में जांच उपरांत तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवीन जैन द्वारा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में 31 जनवरी 2023 को परिवाद प्रस्तुत किया गया था।

–फूड सेफ्टी विभाग ने डेयरी से लिया सैम्पल
कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ जेएस राजपूत के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शिवपुरी रोड स्थित भोमिया दूध डेयरी से विभिन्न खाद्य पदार्थो के सैम्पल लिये गये तथा नमूनो को जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला में भेजा गया है। फूड सेफ्टी आफिसर धमेन्द्र जैन ने बताया कि भोमिया दूध डेयरी से दूध, घी, पनीर एवं मावा के चार सेम्पल लिये गये है।