Asaram Bapu Bail : रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली. मेडिकल ग्राउंड पर देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें बाहर आने की इजाजत दे दी है. हालांकि इस दौरान उन्हें बेल की कड़ी शर्तों का पालन करना होगा. आसाराम जमानत के दौरान अपने किसी भी अनुयायी से भी नहीं मिल सकते हैं. 31 मार्च तक के लिए आसाराम को जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. उन्हें एक नहीं बल्कि दो मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. ऐसे में जबतक दोनों मामलों में कोर्ट जमानत नहीं देती उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना होगा. आसाराम को 2 मामलों में सजा मिली थी. जोधपुर कोर्ट में दाखिल केस के मुताबिक आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में अरेस्ट किया गया था. इसके बाद से आसाराम जेल में बंद था. पांच साल चली लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
दो मामलों में दोषी करार
इसके अलावा दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर कोर्ट का है. आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था. कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. आसारम की साल 2013 में गिरफ्तारी भी नाटकीय अंदाज में हुई थी. जोधपुर पुलिस ने बच्ची की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था.
इस बच्ची का पिता आसाराम का ही अनुयायी था. बाद में बच्ची और उसके परिवार ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया. दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज की गई. जिसके बाद उसकी कॉपी जोधपुर पुलिस को सौंपी गई. दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो फिर जोधपुर पुलिस पर भी आसाराम बापू के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना.(एजेंसी)
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