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- » छत्तीसगढ़ समाचार» नान मामला : निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता पर कार्रवाई से हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर हाईकोर्ट से आज निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता और उसकी स्टेनो रही रेखा नायर को राहत मिली है दरअसल हाईकोर्ट ने आज गुरुवार (18 अप्रैल) को मुकेश गुप्ता के खिलाफ “नो कोरेसिव आफ एक्शन” का निर्देश दिया है और साथ ही उनसे जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है बता दें कि नान घोटाला में फोन टेपिंग मामले में नए सिरे से जांच के लिए गठित एसआईटी के खिलाफ मुकेश गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी आदेश तक गुप्ता पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है वहीं उसकी स्टेनो रही रेखा नायर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर एक मामला दर्ज किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रहा है।
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