आधार से लिंक नहीं होने की वजह से 11.5 करोड़ पैन कार्ड बंद कर दिए, अब देना होगा जुर्माना
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 11.5 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने की वजह से बंद कर दिए हैं। एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 11.5 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने की वजह से बंद कर दिए हैं। एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 जून थी। देश में पैन कार्ड की संख्या 70.24 करोड़ तक पहुंच गई थी, इनमें से 57.25 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया था। करीब 12 करोड़ लोगों ने तय समय में आधार को पेन कार्ड से लिंक नहीं कराया है। इनमें से 11.5 करोड़ लोगों के कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
यह आरटीआई मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चन्द्रशेखर गौड़ ने दाखिल की थी। बताया गया कि नए पैन कार्ड बनवाते समय ही आधार से लिंक कर दिए जाते हैं। यह आदेश उन लोगों के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनवाया था। आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत पैन कार्ड और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के तहत, जो लोग पैन-आधार लिंक नहीं करा पाते हैं, वे 1000 रुपये का जुर्माना देकर अपना कार्ड दोबारा सक्रिय करा सकते हैं।
गौड़ ने कहा कि नया पैन कार्ड बनाने की फीस केवल 91 रुपये है। फिर सरकार इससे अधिक शुल्क क्यों ले रही है। कार्ड दोबारा एक्टिवेट कराने पर लगेगा 10 गुना जुर्माना? लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सीबीडीटी के मुताबिक ऐसे लोग इनकम टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे। डीमैट खाता नहीं खोला जा सकता है और म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है।
शेयर खरीदने और बेचने के लिए आप 1 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएंगे। वाहन खरीदने पर आपको ज्यादा टैक्स देना होगा। बैंक में एफडी और सेविंग अकाउंट के अलावा कोई खाता नहीं खुलेगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आप बीमा पॉलिसी प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर ज्यादा टैक्स लगेगा।(एजेंसी)